रवि रंजन कुमार महेंद्र Midiahaus Bihar gopalganj=प्रेम प्रसंग में पुजारी हत्याकांड: तीन दोषियों को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना
गोपालगंज जिले के मांझा थाना
क्षेत्र के दानापुर गांव में दिसंबर 2023 में हुए सनसनीखेज पुजारी हत्याकांड मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला न्यायाधीश-9 की
अदालत ने प्रेम प्रसंग से जुड़े इस मामले में दो महिला समेत तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
मामलादिसंबर 2023 का है, जब दानापुर गांव में एकपुजारी की निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। जांच में सामने आया कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग मुख्य कारण था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आपसी संबंधों और विवाद के चलते साजिश रची गई और पुजारी की हत्या को अंजाम दिया गया।
पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य जुटाए और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। इसके बाद मामले का ट्रायल जिला न्यायालय में चला। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष मजबूती से रखा। वहीं बचाव पक्ष की दलीलों को अदालत ने अपर्याप्त मानते हुए खारिज कर दिया।
लंबी सुनवाई के बाद जिला न्यायाधीश-9 ने फैसला सुनाते हुए कहा किअभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में सफल रहा है। अदालत ने इसे गंभीर और जघन्य अपराध मानते हुए तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
फैसले के बाद मृतक केपरिजनों ने अदालत के निर्णय पर संतोष जताया और कहा कि उन्हें न्याय मिला है। वहीं, इस निर्णय से इलाके में यह स्पष्ट संदेश गया है कि प्रेम प्रसंग या व्यक्तिगत
विवाद के नाम पर कानून हाथ में लेने वालों को कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। 2 वर्ष बाद न्यायालय के फैसले के बाद परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली और कहा कि जज भगवान है देर हुई पर इंसाफ मिले
इस चर्चित मामले में आए फैसले को गोपालगंज जिले में कानून-व्यवस्था और न्याय व्यवस्था की सख्ती के रूप में देखा जा रहा है।
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