Bihar गोपालगंज में धारा-163 लागू, स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी

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रविरंजन कुमार महेंद्र Midiahaus Bihar gopalganj=भीषण ठंड को देखते हुए गोपालगंज में धारा-163 लागू, स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी

गोपालगंज जिले में लगातार बढ़ रही ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार 20 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों के समय में अस्थायी बदलाव किया गया है।

जारी आदेश के तहत प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित सभी विद्यालयों में सुबह 9:00 बजे से पहले तथा शाम 4:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि पर पूर्णतः रोक रहेगी। इसका उद्देश्य यह है कि कड़ाके की ठंड में छोटे बच्चों और विद्यार्थियों को ठंडजनित बीमारियों से बचाया जा सके।

हालांकि जि

  • लाधिकारी द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि प्री-बोर्ड परीक्षा, बोर्ड परीक्षा तथा उनसे संबंधित विशेष कक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। इन परीक्षाओं और कक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जा सकेगा, लेकिन विद्यालय प्रबंधन
  • को विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सावधानियां बरतने का निर्देश दिया गया है।

    जिला प्रशासन ने सभी

      विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधन समितियों को आदेश के अनुपालन में शैक्षणिक गतिविधियों का समय पुनर्निर्धारित करने का निर्देश दिया है। साथ ही विद्यालयों में ठंड से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

      प्रशासन का कहना है

        कि मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी उचित निर्णय लिए जाएंगे। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को प

      • र्याप्त गर्म कपड़े पहनाकर ही विद्यालय भेजें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

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